मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

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झालावाड़। राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए पात्र विशेष योग्यजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विशेष योग्यजन पेंशन पी.पी.ओ. अथवा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन तिथि से छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र अथवा यू.डी.आई.डी. (UDID) कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, दसवीं की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है।

नियमित अध्ययनरत अभ्यर्थियों को आवेदन तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं होने वाला अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। रोजगाररत आवेदकों को नियोजक द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र देना होगा।

इसके अतिरिक्त आवेदक को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसने पूर्व में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल अथवा स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किया है। साथ ही दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई स्वयं की फोटो तथा वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

इच्छुक आवेदक ई-मित्र केंद्र अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल के “SJMS DSAP” विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने आवेदकों से अपील की है कि आवेदन पत्रों में यदि कोई त्रुटि अथवा आपत्ति हो तो उसका निराकरण आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र विशेष योग्यजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

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