जैसलमेर। राज्य सरकार ने परिवीक्षाकालीन राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा कवर उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उपनिदेशक, हरिहर सिंह ने बताया कि इस निर्णय से परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उन्होने बताया कि प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिमाह 800 रूपये (फिक्स्ड) कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
राज्य के कार्मिकों को प्रोबेशन पीरियड में भी मिलेगा राज्य बीमा कवर
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