अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में से हटवाये नाम, नहीं तो की जाएगी कानूनी कार्यवाही

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धौलपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव-अप अभियान चलाया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति जैसे-आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी व अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक योजना से स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उनके द्वारा उठाये गये राशन की बाजार भाव से वसूली की जायेगी। योजना से नाम हटवाने का फॉर्म जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है। अपात्रों के नाम एनएफएसए सूची से हटाकर उनके स्थान पर पात्र व जरूरतमंद व्यक्तियों के नाम योजना में जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

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