मतदाता सूची में नाम जोड़ने-संशोधन के आवेदन 9 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर को निर्वाचन की लोक सूचना जारी होगी, पात्र नागरिक निर्धारित समय तक प्रस्तुत करें आवेदन

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श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायत आम चुनाव-2026 की घोषणा की जा चुकी है। आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, नाम में संशोधन करने अथवा नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि तक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंचायत आम चुनाव-2026 के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 19 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में 9 अक्टूबर, 2026 तक प्राप्त होने वाले आवेदन ही 19 अक्टूबर तक नियमानुसार निस्तारित किए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में आयोग के निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी पंचायत समितियों के पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि यदि निर्वाचक नामावली में उनका नाम जुड़वाना है, नाम में किसी प्रकार का संशोधन करवाना है अथवा किसी नाम को हटवाना है, तो निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समय सीमा के भीतर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए पात्र नागरिक अपने आवेदन समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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