लोकसभा आम चुनाव -2024 प्रिंट मीडिया में 18 व 19 अप्रैल को प्रकाशित विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक

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दौसा- लोकसभा आम चुनाव में सभी अभ्र्यथियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के साथ-साथ 18 एवं 19 अप्रैल को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जिला स्तरीय समिति से कराया जाना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए विज्ञापनों के अधिप्रमाणन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करने के पश्चात ही विज्ञापन प्रसारित किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि िंप्रंट मीडिया में 18 व 19 अप्रैल 2024 को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व में ही सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑडियों विडियों के रूप में वाहनों पर संचालित किये जाने वाले अथवा सभा सम्मेलनों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए निर्धारित अनुलग्नक-अ में आवेदन करना होगा, उपर्युक्त आवेदन पत्र सीईओ की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध है साथ ही आवेदन पत्र सूचना केन्द्र में स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ, दौसा से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र संपूर्ण रूप से भरकर मीडिया प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

सोशल मीडिया के विज्ञापन भी एमसीएमसी से प्रमाणित कराने होंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिर्वायतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही केबल चैनल, सिनेमा हॉल, रेडिो एवं एफएम, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, वेबसाइट, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज एवं वॉइस मैसेज के विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन अनिवार्य है। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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