पाली। सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त है। जिले में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान का असर दिखना शुरू हो गया है। मिलावट पर पाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई पर न्यायालय ने चार मामलों में बड़ा जुर्माना लगाया है। विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि आमजन को शुद्ध एवं बिना मिलावट वाला खाद्य पदार्थ मिल सके।
सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ बजरग सिहं की अदालत ने खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर विक्रेता व थोक विक्रेता पर जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने घी के खुदरा व थोक विक्रेता पर सात लाख रुपए व तेल पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम ने 20 अगस्त 2023 को मैसर्स बादरमल नथमल देवजी का बेरा सोजत रोड पर कार्रवाई करते हुए घी ब्रान्ड विशवा व मूगफली का तेल ब्रान्ड पावन एवं मैसर्स रिलायस स्मार्ट पोईन्ट सुभाष नगर से घी कृष्णा का नमूना लिया। जांच में घी ब्रान्ड विशवा सबस्टेंर्ड व घी ब्रान्ड कृष्णा का मिथ्याछाप पाया गया। इस पर विभाग की ओर से न्यायालय में होल सेलर फर्म बादरमल नथमल पर छह लाख अस्सी हजार रूपए व रिलांयस स्मार्ट पोईन्ट सुभाष नगर पर दो लाख रूपए का जुर्माना किया तथा निर्णयन अधिकारी ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए आठ लाख रुपए अस्सी हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इधर, सीएमएचओ डॉ.विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान निरंतर जारी है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
खाद्य पदार्थों के नमूने फैल होने पर न्यायालय सख्त, व्यापारियों पर लगाया जुर्माना
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