चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योगों, प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना राज्य मण्डल के आदेश दिनांक 27 नवंबर की अनुपालना में प्रारभ की है। इस योजना के अनतर्गत वे उद्योग जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पहले से स्थापित या संचालित है, लेकिन पहले स्थापना व संचालन सम्मति प्राप्त नहीं कर पाए है। योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जो अब तक स्थापना व संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित हैं। मण्डल द्वारा यह योजना 60 दिनों के लिए लागू की है यथा 1 दिसम्बर, 2024 से 29 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगी।
योजना उन उद्योगों पर लागू होगी, जो राज्य बोर्ड की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी, व हरी श्रेणी में आते हैं जो पहली बार सम्मति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। योजना के अनुसार एक विशेष छूट के रूप में ईकाई को उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, जब राज्य मण्डल की बिना वैध सम्मति के संचालित थे। इन उद्योगों को जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के अनुसार स्थापना और संचालन सम्मति के लिए उपरोक्त समय अवधि में आवेदन करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है एवं पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देना है।