सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगो, प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय जयपुर ने 27 नवम्बर को उन उद्योगों, प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना शुरू की है। जो उद्योग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पहले से स्थापित या संचालित हैं, लेकिन पहले स्थापना की स्वीकृति व संचालन की स्वीकृति प्राप्त नही कर पाए हैं। योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जो अब तक इन स्वीकृतियों के बिना काम कर रहे है। इससे वे स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरणीय अनुपालना सुनिश्चित कर सकें।
उन्होंने बताया कि यह योजना 60 दिनों के लिए लागू है। 1 दिसम्बर, 2024 से 29 जनवरी, 2025 तक लागू होगी। योजना उन उद्योगों पर लागू होगी, जो राज्य बोर्ड की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी, हरे श्रेणी में आते है। जो पहली बार स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे है। इन उद्योगों को जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित प्रक्रिया, शुल्क के अनुसार स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन एक विशेष छूट के रूप में उन्हें उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नही करना होगा, जब वे बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को बढावा देना है। यह कदम उद्योगों को एक अवसर प्रदान करता है, इससे वे बिना भारी शुल्क बोझ के अनुपालन कर सके।
उद्योगों के लिए राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल की विशेष छूट योजना, 1 दिसम्बर से 60 दिन तक होगी लागू
ram