धौलपुर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान में दो चरणों में क्रमशः 19 अप्रेल और 26 अप्रेल को मतदान होना है। इसके दृष्टिगत श्रम विभाग की ओर से समस्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के लिए मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। उन्होंने इन प्रावधानों के तहत जिले में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को मतदान दिवस पर उनके संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं उन्हें सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए है।
मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मंजूर करने के दिए निर्देश
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