इपिक कार्ड के अभाव में 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान

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बाड़मेर। जिले में लोकसभा चुनाव-2024 के तहत 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। जैसे आधार कार्ड, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व सांसद, विधायकों और एमएलसी को जारी पहचान पत्र, केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी।

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