मनीष सिसोदिया को राहत नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ से जुड़े सीबीआई, ईडी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” में उनकी “गहन संलिप्तता” दिखाने के लिए दस्तावेज हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं।

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