खाद्य अनुज्ञा शिविर में 118 खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन व 2 लाईसेंस दिये

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टोंक । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर शुक्रवार को सुबह 10 से 5 बजे तक सिंहल पैराडाईज लाम्बाहरिसिंह में लगाया गया। शिविर में 118 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुये, जिनको मौके पर ही जारी किया गये एवं 2 थोक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एस. अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेश कुमार शर्मा ने लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन वितरित किये गये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एस. अग्रवाल ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल 2 व्यापारियों ने आवेदन किये एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 118 छोटे दुकानदारों ने आवेदन किये, सभी को मौके पर लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन जारी कर दियें। शिविर राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त नकाते शिवप्रसाद मदन की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार टोंक जिले से जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भी जिले में शिविर लगाये जाएगें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फुड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दूध विक्रेता, डेयरी, चाय-पान, दुकान, मण्डी व्यापारी फल, सब्जी, मांस-अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नही बनाये है, वे शीघ्र शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिविर में संयुक्त व्यापार मण्डल का सहयोग रहा। शिविर में व्यापार संघ के अध्यक्ष टोनू प्रजापत व अन्य सदस्य रामप्रसाद, महेन्द्र, निर्मल एवं बंशीलाल आदि का सहयोग रहा।

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