नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी ताराचंद को DNA के आधार पर सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास सजा और 1 लाख 10000रू का किया जुर्माना

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विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील सैनी ने 21 गवाह व 33 दस्तावेज किये पेश

दौसा । पोक्सो कोर्ट दौसा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई । लोक अभियोजक सुनील सैनी ने 21 गवाह ,33 दस्तावेज पेश किया। लोक अभियोजक सुनील सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अप्रैल 2022 को पीड़िता के पिता द्वारा सैंथल थाना में उपस्थित होकर एक तहरीर इस हासीय की दी की रात्रि को करीब 12:00 बजे प्रार्थी की नाबालिग बेटी टीनसेट में सो रही थी। तभी ताराचंद आया और पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जिसमें पीड़िता चिल्लाई तो पीड़िता के पिता भाग कर आया तो मुलजिम ताराचंद भाग गया और अपने मोबाइल व मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोड़ गया ।पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया बाद में अनुसंधान पोक्सो न्यायालय दौसा में चालान पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजन सुनील कुमार सैनी द्वारा 21 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए । मुलजिम परिवार एवं पीड़ित पक्ष द्वारा राजीनामा कर न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में पीड़िता एवं परिवारजन पक्षद्रोही हों गए ।परंतु डीएनए रिपोर्ट,FIR गवाह एवं दस्तावेजों के सापेक्ष के अवलोकन के बाद न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने डीएनए रिपोर्ट के आधार मानते हुए मुलजिम ताराचंद पुत्र गंगाराम उम्र 21 साल निवासी रैगरो का मोहल्ला रायसर जिला जयपुर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास ₹1लाख 10000 के अर्थ से दंडित किया तथा पीडिता पक्षद्रोही होने के कारण पीड़ित प्रतिकर स्कीम का लाभ से वंचित रखा गया।

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