पीएम-अजय योजना से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, ऋण पर 50 प्रतिशत या ₹50 हजार तक का अनुदान

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भीलवाड़ा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों एवं समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, भीलवाड़ा के परियोजना प्रबंधक राम अवतार जाट ने बताया कि योजना के तहत बैंकों एवं बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण पोप, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी तथा मुद्रा योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें किराना दुकान, मोबाइल शॉप, टेंट हाउस, ई-मित्र केंद्र, स्टेशनरी शॉप, डेयरी व्यवसाय, फर्नीचर दुकान, जनरल स्टोर, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, फल-सब्जी विक्रय, चर्म व्यवसाय, जूता निर्माण, बेकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स सहित अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि स्वीकृत ऋण पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) का अनुदान अनुजा निगम द्वारा सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

परियोजना प्रबंधक ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्ति एवं समूह कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, कलेक्ट्रेट परिसर, भीलवाड़ा से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।

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