चूरू। अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, चूरू द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों एवं समूहों से स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना प्रबंधक सत्येन्द्र पाल वीर ने बताया कि योजना के अंतर्गत किराना दुकान, मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी, फर्नीचर, जनरल सामान, फल-सब्जी, रेडिमेड गारमेंट दुकान सहित शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा एवं डेयरी जैसे व्यवसायों हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति संवर्ग का होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक नगरपरिषद/नगरपालिका के माध्यम से अथवा कार्यालय में सीधे आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में दूरभाष 01562-250976 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित
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