कोटा। राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव-अप अभियान के अंतर्गत निष्काशन श्रेणी में आने वाले परिवार राशन का गेंहु प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपात्र परिवारों, लाभार्थी राशन की दुकान पर उपलब्ध स्व:घोषणा प्रार्थना पत्र भरकर राशन की दुकान पर जमा करवाकर 31 जुलाई तक खाघ सुरक्षा से अपना नाम हटवा सकते हैं और भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से सुरक्षित रहें। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत निष्कासन श्रेणी में आने वाले अपात्र परिवारों, लाभार्थियों को सूचित किया है कि समस्त राशन की दुकान पर उपलब्ध स्व:घोषणा प्रार्थना पत्र भरकर राशन की दुकान पर जमा करवाकर स्वविवेक से खाघ सुरक्षा से अपना नाम हटवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से सुरक्षित रहें। उन्होंने ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से अब तक राजस्थान में 22 लाख 32 हजार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा जिससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड़ की राशि का वित्तीय भार कम हुआ है।
कोटा: निष्कासन श्रेणी में आने वाले राशन उपभोक्ता 31 जुलाई तक अपना नाम हटवाएं
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