इराक में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित, 15 साल की सजा होगी

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बगदाद। इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे।

अलजजीरा के मुताबिक, इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।

अमेरिका बोला- यह कानून ह्यूमन राइट्स के खिलाफ
इराक में पारित हुए नए कानून का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों को खतरा है। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा।

वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम इराक की सरकार से अपील करते हैं कि वो मानवाधिकारों और लोगों की आजादी की रक्षा करें।”

ह्यूमन राइट्स वॉच की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, इराक में LGBTQ समुदाय को लंबे से प्रताड़ित किया जाता रहा है। उनके खिलाफ किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। इराक के राजनेता और कई सोशल मीडिया यूजर भी LGBTQ के खिलाफ बयान देते रहते हैं।

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