चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार गुरुवार को सीईओ श्वेता कोचर ने जिला परिषद कार्यालय में माता— पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम (2007 का अधिनियम संख्याक 56) के क्रियान्वयन के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 23 अंतर्गत अधिनियम के प्रभावी व समन्वित क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के भरण – पोषण से संबंधित प्रकरणों के 90 दिवस में निस्तारण करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत्त प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण कर नियमानुसार सहायता राशि पीड़ितों को दिये जाने के निर्देश दिए।
कोचर ने माता, पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण – पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड स्तर पर पंजीबद्ध प्रकरणों, हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों का नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2014 के तहत जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत्त प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए। एसजेईडी डीडी नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बैठक का संचालन करते हुए प्रकरणों की जानकारी दी। इस दौरान अभियोजन उपनिदेशक दिलावर सिंह, डीवाईसपी सुनील झाझड़िया, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, सदस्य ओमप्रकाश तंवर, प्रो एचआर ईसराण, आदूराम, सहायक सांख्यिकी अधिकारी कपिल देव आदि उपस्थित रहे।