बारां : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी 31 जुलाई तक करा सकते है फसल बीमा

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बारां। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धनराज मीणा ने बताया कि कृषि विभाग ने खरीफ 2025 और रबी 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते है। गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकते है। योजना में खरीफ, रबी और वाणिज्यिक, बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत प्रीमियम किसान की ओर से वहन किया जाएगा। शेष राशि केन्द्र राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।

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