भंडारों के आयोजन को लेकर जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश

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चूरू। सालासर में भरने वाले बालाजी के शरद पूर्णिमा मेले में लगाए जाने वाले भंडारों में समुचित व्यवस्थाओं के लिए जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने भंडारा आयोजकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के पेयजल, चिकित्सा, भोजन एवं विश्राम आदि की व्यवस्था हेतु विभिन्न सड़कों पर लगाए जाने वाले भंडारे सड़क से 40 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। आयोजक द्वारा भण्डारा स्थल पर पर्याप्त कचरा पात्र रखे जाएं। आयोजक द्वारा तरल पेय के वितरण से होने वाले कचरे को नष्ट किया जाए। आयोजक द्वारा भण्डारा स्थल पर लगाये जाने वाली विद्युत लाईन व उपकरणों की जांच विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारियों से जांच करवाई जाए। आयोजक द्वारा भण्डारा स्थल पर रोशनी एवं चिकित्सा सुविधा स्वयं के स्तर पर की जाएं। भण्डारा स्थल पर डीजे/ लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। भण्डारा स्थल पर वितरित सामग्री की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आयोजक भण्डारा स्थल पर नियमित सफाई अपने स्तर पर स्वयं रखें। आयोजक द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं अग्निशमन यंत्र वितरण स्थल पर रखा जाए। आयोजक को अस्थाई शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। आयोजक द्वारा पॉलिथिन/कैरी बैग का उपयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा। आयोजक द्वारा वितरण कार्य में काम करने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र अपने रिकॉर्ड में रखें जाएं। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को अपने-अपने क्षेत्र में इन निर्देशों की पालना के लिए कहा गया है। यदि किसी भण्डारा संचालक द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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