श्रीगंगानगर। नगर निकाय चुनाव-2026 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिये चुनाव की घोषणा किये जाने से पूर्व जारी वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, बैंक, डाक घर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सरकार द्वारा जारी दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
नगर निकाय चुनाव 2026 : मतदाता पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मतदान
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