चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में प्रथम एवं द्वितीय चरण में मतदान होगा। मतदान दिवस पर संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मंजू एवं उप श्रम आयुक्त चित्तौड़गढ़ शमिता जैन ने बताया कि प्रथम चरण का मतदान 09 सितम्बर 2026 (बुधवार) को होगा। इस चरण में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ तथा नगर पालिका बेगूं एवं रावतभाटा क्षेत्र शामिल हैं।
वहीं द्वितीय चरण का मतदान 11 सितम्बर 2026 (शुक्रवार) को होगा, जिसमें नगर परिषद निम्बाहेड़ा तथा नगर पालिका बड़ीसादड़ी, कपासन एवं आकोला क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के अवसर पर जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रमिकों एवं कार्मिकों को मताधिकार के प्रयोग के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है। जिले के सभी औद्योगिक संस्थानों, वाणिज्यिक संस्थानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोजकों को निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपने श्रमिकों एवं कार्मिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधान लागू होते हैं। इन प्रावधानों के तहत मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिए जाने की व्यवस्था है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप श्रम आयुक्त ने सभी नियोजकों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिकों को मतदान के लिए निर्धारित दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।


