चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। सयुंक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जागिड़ नें बताया कि राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राजस्थान में दिनांक 16 जून, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों का विक्रय, वस्तु विनिमय हेतु प्रस्थापना करना अथवा उसे प्रदर्शित करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। उक्त अवधि में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय पर प्रतिबंध
ram


