जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने तथा नगरीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में शहरी सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें आमजन के विभिन्न लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष रियायतों का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नगर विकास न्यास जैसलमेर के सचिव सुखाराम पिण्डेल ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत दिलाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। शिविरों में नगर विकास न्यास के अधिकारी उपस्थित रहकर प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।
बकाया लीज राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने वाले आवंटियों को विशेष राहत प्रदान करते हुए बकाया ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे वर्षों से लंबित लीज प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा तथा नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
लीज होल्ड से फ्री होल्ड परिवर्तन में विशेष रियायत
शिविरों के दौरान लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित कराने वाले आवंटियों को भी विशेष लाभ दिया जाएगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार आवश्यक राशि जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में नागरिक अपनी संपत्तियों का स्वामित्व अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर सकेंगे।
नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट
नामांतरण (म्यूटेशन) प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि को भी कम किया गया है, जिससे आवेदकों को शीघ्र राहत मिल सकेगी।
पट्टा वितरण एवं नियमितीकरण कार्यों को मिलेगा बढ़ावा
शिविरों में विभिन्न पट्टा प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पात्र नागरिकों को रियायती दरों पर पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमितीकरण, कच्ची बस्तियों के पात्र निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने तथा वर्षों से लंबित मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भू-उपयोग परिवर्तन एवं उप-विभाजन प्रकरणों में छूट
भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन एवं पुनर्गठन संबंधी प्रकरणों में भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को अपनी भूमि एवं संपत्तियों के नियमानुकूल उपयोग हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुविधा होगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया को मिलेगा बढ़ावा
शिविरों में प्राप्त अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, एनओसी एवं उप-विभाजन जैसे कई मामलों में साइट निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी एवं समय की बचत होगी।
विभिन्न जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतों का भी होगा समाधान
शिविरों में केवल राजस्व एवं संपत्ति संबंधी मामलों का ही निस्तारण नहीं किया जाएगा, बल्कि सड़क, नाली, पार्क, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, सफाई, सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
आमजन से अधिकाधिक भागीदारी की अपील
सचिव नगर विकास न्यास जैसलमेर ने सभी नागरिकों, आवंटियों एवं संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे अपने लंबित प्रकरणों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविरों में उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष छूटों एवं सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। यह अभियान नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


