जयपुर: न्यायालय के आदेशानुसार गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा दिया जाना प्रतिबंधित – पंचायतीराज मंत्री

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जयपुर। पंचायतीराज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा दिया जाना प्रतिबंधित है। श्री दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक के नियमों एवं न्यायालय के प्रतिबन्ध के कारण चरागाह भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले विधायक श्री सुभाष मील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार एवं ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार गुणावगुण के आधार पर आबादी हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बसे लोगों को सरकार समय–समय पर नियमानुसार पट्टे भी जारी कर रही है।

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