बारां। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा सभी प्रकार के पेम्फलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मुद्रक के पास जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्फलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो उसे प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा। साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
पोस्टर-बैनर पर देनी होगी मुद्रक व प्रकाशक की जानकारी
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