वक्फ कानून-केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देशभर की वक्फ की पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक (मुतवल्ली) अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा। नई वक्फ संपत्ति को बनने के तीन महीने के अंदर पोर्टल पर फॉर्म 4 में पंजीकरण कराना होगा। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर फॉर्म 5 में वक्फ का रजिस्टर बनाए रखेगा। नए नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है।

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