जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार जयपुर जिले के प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों एवं महिलाओं के लिए श्रेणीवार आरक्षण एवं आवंटन तथा उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच वार्ड पंच के पदो ंके आरक्षण का निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन उनके स्तर पर किया जाएगा। जिला कलक्टर (पंचायत) जयपुर संदेश नायक के आदेशानुसार जयपुर जिले की समस्त पंचायतों के सरपंच एवं वार्डपंच आरक्षण निर्धारण एवं आवंटन के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय पर 18 अगस्त 2026 को प्रातः 9ः00 बजे वहीं जिला परिषद के सदस्य, जयपुर जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान तथा पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों का आरक्षण निर्धारण एवं आवंटन जिला कलक्टर कार्यालय सभागार में 18 अगस्त 2026 को दोपहर 2ः00 बजे होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 18 अगस्त को होगा पदों के आरक्षण का निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन
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