राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा निर्विध्न रूप से सम्पन्न, 57.98 प्रतिशत उपस्थित रहे

ram

टोंक। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर रविवार को आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 टोंक जिले के 28 परीक्षा केन्द्रों में शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। जिसमें 11हजार 153 परीक्षार्थियों में से 6 हजार 466 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तथा 4 हजार 687 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे अर्थात ५७.९८ प्रतिशत उपस्थिती रही है। दोपहर १२ बजे से ३ बजे तक आयोजित परीक्षा सम्पन्न होने के बाद जैसे ही परीक्षार्थी छूटे वेसे ही सडक़ो पर थोडी देर जाम के भी हालात बने रहे। दूसरी तरफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने 140 परीक्षा वीक्षको को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। जिनको तीन दिन में अपना स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 में वीक्षण कार्य के लिए रिर्जव में रखने के लिए पाबन्द किए जाने के बाद भ्भी 140 वीक्षक नही पहुचे, जिन्हेे ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रामरतन सोकरिया ने बताया कि आरएएस परीक्षा के कार्य के लिए आरक्षित दल में नियुक्त वीक्षकों को 1फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में अपनी उपस्थिति दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना में नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र में ड्यूटी लगाने के लिए मौखिक व दूरभाष से सूचित करने के बाद भी 140 वीक्षक ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं हुए। उन्होने बताया कि इतना ही नहीं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोंक कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा व्यक्तिश: बुलाने के बावजूद ड्यूटी करने में असमर्थता जाहिर की एवं बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना गया। साथ ही परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ यह राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि इस कृत्य के लिए क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायें। इस संबंध में हो 140 वीक्षको से तीन दिन में स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए है अन्यथा इनके विरूद्ध कार्रवाही सीसीए नियमों के तहत अमल में लाई जायेंगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *