मतदान दल पूरी गंभीरता, सतर्कता एवं निष्पक्षता के साथ करें निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन : जिला निर्वाचन अधिकारी

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झालावाड़। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के तहत मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कॉलेज), झालावाड़ के ऑडिटोरियम में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, मतदान के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं तथा उनके प्रभावी समाधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रत्येक कार्मिक अपने दायित्वों को गंभीरता से समझे और निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी कार्मिक प्रशासनिक निर्णय लेने में तत्परता रखें तथा प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण प्रत्येक प्रक्रिया का रखें विशेष ध्यान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे। वहीं वार्ड पंच व सरपंच के मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होने के कारण मतदान दलों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। मतदान प्रक्रिया में मतपत्रों के उपयोग, मतपेटियों की तैयारी एवं सीलिंग सहित प्रत्येक चरण का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन करना आवश्यक है। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को नियमानुसार सील करने, आवश्यक अभिलेख तैयार करने तथा निर्वाचन सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित जमा कराने में विशेष सावधानी बरती जाए।

उन्होंने बताया कि सरपंच पद के चुनाव के दौरान मतदान एवं मतपेटियों को सील करने की प्रक्रिया के साथ ही मतगणना तथा उपसरपंच के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रियाओं को भी नियमानुसार संपन्न कराया जाना है। ऐसे में मतदान दलों के प्रत्येक सदस्य को सभी चरणों की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या त्रुटि की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

मतदाता सूची एवं नाम निर्देशन प्रक्रिया में बरतें पूर्ण सावधानी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदान के दौरान मतदाता की पहचान एवं मतदाता सूची में उसके नाम की उपलब्धता की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानीपूर्वक की जाए। वहीं पंच व सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित कार्यों में भी सभी आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित प्रपत्रों तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के कार्मिक निर्वाचन कार्य के दौरान अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें तथा मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।

मास्टर ट्रेनर्स देंगे व्यावहारिक एवं चरणबद्ध प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी प्रत्येक बारीकी को समझना जरूरी है। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों को विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में चरणबद्ध तरीके से विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कार्मिक को किसी विषय में संशय हो तो वह तत्काल प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान करें। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विषय को दोबारा समझें, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

समस्याओं के समाधान के लिए रखें तत्परता

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में मतदान दलों के सदस्य धैर्य के साथ कार्य करें तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप उचित निर्णय लें। किसी भी परिस्थिति में मतदान की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी कार्मिक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र मतदाता को नियमानुसार मतदान का अवसर मिले और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान प्रक्रिया, मतपत्रों एवं मतपेटियों से संबंधित आवश्यक सावधानियों, मतदान समाप्ति के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही तथा निर्वाचन के विभिन्न चरणों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

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