जयपुर की ईडी कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई चार-चार साल की सजा

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जयपुर। विशेष अदालत (पीएमएलए), जयपुर ने दो आरोपी राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपियों की 1.55 करोड़ की सभी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों के आवासीय पतों पर तलाशी ली थी और 100.642 किलोग्राम केटामाइन, एक मादक पदार्थ, 70.50 लाख रुपये की नकदी, दो कारें और अन्य विविध आपत्तिजनक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद किए थे। मामले की जांच के बाद, डीआरआई द्वारा 5 फरवरी, 2013 को एनडीपीएस केस, जयपुर की विशेष अदालत में राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज के खिलाफ चालान पेश किया गया।

ईडी की शिकायत के आधार पर, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 14 मार्च, 2013 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। “पीएमएलए जांच से पता चला है कि आरोपी राहुल भारद्वाज और मुकेश भारद्वाज ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्यात में शामिल थे। मुख्य रूप से केटामाइन, ज्यादातर पोस्ट पार्सल के माध्यम से यूएसए को” दस्तावेजों “के रूप में गलत घोषित करके और विदेशों में प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विभिन्न आईडी का उपयोग किया गया था।

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