राज्यपाल की वीसी नियुक्तियों की भूमिका घटाने वाले कानून पर HC की रोक को चुनौती, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

ram

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने वाले कानूनों पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा 21 मई को पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल, जो कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, की भूमिका को कम करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन करने वाले हाल के राज्य कानून के संचालन पर रोक लगा दी थी। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी और पी विल्सन ने सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने का भी आग्रह किया कि मद्रास उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चुनौती के बावजूद 14 जुलाई को रोक हटाने के लिए उसके आवेदन पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि, यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तमिलनाडु ने भी सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। मेहता ने तर्क दिया कि आप मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर सकते और साथ ही उच्च न्यायालय से आदेश के लिए दबाव नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि राज्य के कानून यूजीसी के नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *