बच्चों की सुरक्षा सर्वाेपरि, बाल वाहिनी नियमों की सख्ती से हो पालना अन्यथा होगी कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक

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झालावाड़। छात्र-छात्राओं को विद्यालय लाने-ले जाने में प्रयुक्त बाल वाहिनियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सोमवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न निजी एवं राजकीय विद्यालयों के संचालक, प्रतिनिधि तथा संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वाेपरि है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा विद्यालयों की साख जुड़ी हुई है, इसलिए बाल वाहिनियों के संचालन में जारी दिशा-निर्देशों और नियमों की पूर्ण पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

नियमों की अनदेखी पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी दिनों में बाल वाहिनी नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विद्यालय संचालकों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक बस में सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बस चालकों का सत्यापन और रैंडम जांच के निर्देश
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी विद्यालयी बसों के चालकों की सूची तैयार की जाए तथा उनके लाइसेंस, लंबित मुकदमों और चालानों का सत्यापन किया जाए। जिन पर मुकदमे चल रहे हो तत्काल प्रभाव से ऐसे वाहन चालकों को हटाया जाए। साथ ही नियमित रूप से रैंडम आधार पर 15-15 बसों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल वाहिनी से संबंधित सभी नियमों की पालना की जा रही है या नहीं।

बसों में सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य
जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बैठक में बाल वाहिनी संचालन से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बस में सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होना अनिवार्य है। बसों में सीसीटीवी कैमरे तथा मानकों के अनुरूप जीपीएस सिस्टम लगाए जाएं।
उन्होंने बताया कि बस चालक के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए। बच्चों को बस में चढ़ाने और उतारने का स्थान सुरक्षित होना आवश्यक है तथा बिना परमिट किसी भी लोक परिवहन बस का उपयोग बाल वाहिनी के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

शराब सेवन पर रोक, फिटनेस और वर्दी अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि बस चालक किसी भी स्थिति में शराब का सेवन कर वाहन संचालन न करें। प्रत्येक बस पर चालक का नाम, स्कूल प्रतिनिधि का नाम तथा हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य रहेगा तथा सभी बसों के वैध फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना भी आवश्यक होगा।

सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी होगी
बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी विद्यालय प्रतिनिधियों से कहा कि वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों की नियमित जांच करें तथा प्रशासन द्वारा जारी प्रत्येक निर्देश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

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