Supreme Court से AAP को मिली राहत, अब 15 जून को नहीं खाली करना होगा पार्टी दफ्तर

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आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अपना राउज़ एवेन्यू पार्टी कार्यालय 10 अगस्त तक खाली करने का समय बढ़ा दिया। यह आदेश तब पारित किया गया जब आप ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें अदालत द्वारा खाली करने के लिए तय की गई पिछली समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी। आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग कर रही है। पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपना मौजूदा कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा गया है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि विस्तार अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है और यह पार्टी द्वारा दिए गए समय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को एक वचन पत्र कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति (प्लॉट नंबर 306, राउज़ एवेन्यू, दिल्ली) का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंप देंगे। पीठ ने आदेश में कहा कि प्रश्नगत परिसर वर्ष 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है और आवेदक के कब्जे की निरंतरता के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय का विस्तार न केवल रुका हुआ है, बल्कि लागत अनुमान भी हर साल बढ़ रहा है।

न्यायपालिका के लिए आवंटित भूखंड पर आप के कब्जे का मुद्दा पहली बार इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया था जब कोर्ट न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील के परमेश्वर ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया था कि एक राजनीतिक दल” भूखंड पर कब्जा कर रहा है, जिसके कारण न्यायपालिका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए रखा गया था। AAP ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी थी अब स्थिति यह है कि वह अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के बराबर ही मध्य दिल्ली में एक भूखंड की हकदार है।

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