नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के ऑरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जिले के नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स हेतु एक दिवसीय ऑरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एडीआर सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में हुआ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतुल कुमार सक्सेना अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स कोे उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के कर्तव्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगांे को उनके अधिकारों से अवगत कराना, आम नागरिकों के विवादांे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा के जरिए निस्तारित करवाने आदि है। पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना, पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को अवगत कराया कि गरीब व असहाय लोग भी न्याय प्राप्त कर सकें और लोगों के छोटे-छोटे झगड़े प्रारम्भिक स्तर पर आपसी बातचीत कर राजीनामे के माध्यम से सुलझ जाएं, इसके लिए पैरालीगल वॉलेन्टियर्स गांव-गांव जाकर विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में आमजन को जागरूक करें। वे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें, विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं।
मास्टर टेªनर अभय कुमार गुप्ता ने नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को संविधान की मूलभूत संरचना तथा प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं नालसा विनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल राधेश्याम जोगी ने पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के उद्देश्य और उनकी भूमिका, समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के प्रति संविधान में वर्णित राज्य के उत्तरदायित्व (राज्य शासन के निर्देशक सिद्धान्त) के बारे में नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को अवगत कराया।
असि. लीगल एड डिफेंस काउन्सिल वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के लिए करने व नहीं करने योग्य बातों तथा ड्रेसकोड व व्यवहार के मानदण्ड के संबंध में नवचयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को अवगत कराया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।

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