जयपुर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में खातेदारों को जिप्सम की परत हटाकर भूमि सुधार के लिए नये परमिट जारी किये गये है।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल में विधायक अमित चाचाण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खान मंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया कि यह सही है कि प्रदेश में भूमि सुधार हेतु खातेदारी भूमि से जिप्सम के उत्खनन/परत हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.10.2022 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम,2017 के नियम 52 के उप-नियम(3) में किये गये संशोधन के तहत संबंधित खातेदारों को नये परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने संशोधित प्रावधान के तहत राज्य में जारी किये गये परमिट का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले के खातेदारों की भूमि सुधार हेतु जिप्सम के परमिट जारी करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी है। उन्होंने कहा कि खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जा रहे है। राजस्व मंत्री ने बताया कि उक्त जिले में खण्ड 1 में उल्लेखित अधिसूचना के तहत दिनांक 26.07.2023 तक 25 परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने इनका विवरण सदन के पटल पर रखा।