जोधपुर। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के अंतर्गत नए सूक्ष्म व्यापारिक उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत अथवा संस्थागत आवेदकों (एच.यू.एफ., सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एल.एल.पी. फर्म एवं कंपनी) को आवेदन करने पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जोधपुर की महाप्रबंधक श्रीमती पुनम राठौड़ ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का पुनर्भरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य परिलाभों के तहत CGTMSE शुल्क एवं इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान का 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जा सकेगा। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक वर्ष तक ई-कॉमर्स के माध्यम से किए गए लेन-देन पर प्लेटफॉर्म फीस/शुल्क (शिपिंग शुल्क के अतिरिक्त) का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक, पुनर्भरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत संस्थागत आवेदकों को 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर, यदि 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा दिव्यांगजन श्रेणी के सदस्यों का है, तो 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी देय होगा। महाप्रबंधक पुनम राठौड़ ने बताया कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के अंतर्गत नए सूक्ष्म व्यापारिक उद्यम स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा सकता है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, न्यू पावर हाउस, जोधपुर में संपर्क किया जा सकता है।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के तहत नए सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का ऋण
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