बारां। कोषाधिकारी सावन गर्ग ने बताया कि राज्य के सभी सिविल सेवा पेंशनर्स को निरन्तर पेंशन प्राप्त करने हेतु वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाईन पेंशन पोर्टल, ई मित्र बायोमैट्रिक विधि, पोस्ट ऑफिस, बैंक के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न कोषालयों, उपकोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त सरलीकरण की दिशा में सहायक कर्मकारी को छोडकर सेवारत अधिकारी, कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है। राज्य सरकार के पेंशनर्स को पेशन में व्यवधान न हो, इस हेतु जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
सिविल सेवा पेंशनर्स को निरन्तर पेंशन प्राप्त करने हेतु जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य
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