खरीफ फसलो के लिए बीमा करवाने की अंतिम 5 अगस्त तक बढ़ाई

ram

सवाई माधोपुर। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2023 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत फसलों का बीमा करवाने के लिए अंतिम 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामराज मीना ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड फसल बीमा करेगी। योजना के अन्तर्गत खरीफ सीजन में सवाई माधोपुर जिले में उड़द, मूंगफली, धान, बाजरा, तिल व सोयाबीन की फसल अधिसूचित है। अधिसूचना के अनुसार फसली ़ऋण (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वतः ही किया जाता हैं तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा हैं वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) नजदीकी बैंक शाखा/सी.एस.सी./बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करवा सकते है।
इसके लिए गैर ऋणी कृषकों को आधार कार्ड, नवीनतम जमा बन्दी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वंय अथवा बंटाई पर) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी। बंटाईदार कृषक जिस जिले में स्वंय रहते हैं उसी जिले की परिधि में बंटाई की भूमि मान्य होंगी।
कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) श्याम बिहारी मथुरिया ने अधिसूचना में दिए गए आंकडों का सरलीकरण कर बताया कि खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करवानी होेगी।
उन्होंने बताया कि उड़द की फसल का 36 हजार 405 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर कृषक प्रीमियम राशि 728.10 प्रति हैक्टेयर है। मंूगफली की फसल का 81 हजार 241 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर 1624.82 कृषक प्रीमियम राशि दये है। धान की फसल पर 76 हजार 506 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर 1530.12 कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर देय है। इसी प्रकार बाजरा की फसल पर 44 हजार 767 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर 895.34 कृषक प्रीमियम राशि एवं तिल की फसल पर 38 हजार 640 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर 772.8 कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर देय है एवं सोयाबीन की फसल पर 60 हजार 55 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर पर 1201.1 कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर देय है।
उन्हांेने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत खरीफ फसलों में बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति में बीमित राशि की 25 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित कृषक को बीमा कम्पनी के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, जबकि बुवाई से लेकर कटाई तक खडी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसमी बरसात/ओला वृष्टि/बाढ/प्राकृतिक आग आदि से नुकसान होने पर फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति देय है एवं फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनांे तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई, कटी फसल में बेमौसमी बरसात/ओला वृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसल में क्षति का आंकलन व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान हैै। अतः नुकसान होने पर बीमित कृषक को फसल नुकसान की सूचना आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18004196116/नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय/बैंक/क्रोप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *