जयपुर। प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले में आज हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह सोमवार तक चुनाव की तारीख बताए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ओबीसी कमिशन रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की तारीख बताए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में आज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी कमिशन के सदस्य सचिव मौजूद रहे। कोर्ट ने कमिश्नर से कहा- ‘आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। पहले भी जब हमने 15 अप्रैल की डेट दी थी। तब आपने उसे डेट के बाद का कार्यक्रम जारी कर दिया था, क्या आपको अदालत के आदेश के परवाह नहीं हैं।’ इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा- हमारी तैयारी पूरी हैं। हमें सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण करके नहीं दिया है, अगर सरकार हमें लॉटरी निकालकर दे देती है तो हम दो दिन में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वहीं ओबीसी कमिशन को लेकर कोर्ट ने कहा- जब 9 मई 2025 को सरकार ने 3 महीने के लिए कमीशन का गठन किया था तो अपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, अगर आपसे काम नहीं होता है तो मना कर दीजिए। दरअसल, हाईकोर्ट ने 22 मई के आदेश से सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की हैं।

पंचायत-निकाय चुनाव की तारीख पांच दिन में बताए : हाईकोर्ट
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