सीकर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से बिना खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के खाद्य वस्तुएं बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 जून को नीमकाथाना के टैम्पों स्टैण्ड स्थित मेगोटिया धर्मशाला खाद्य लाइसेंस शिविर लगाया जाएगा। वहीं 23 जून को दांतारामगढ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, 27 जून को खूड प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र, 30 जून को फतेहपुर के अग्रवाल धर्मशाला, 4 जुलाई को श्रीमाधोपुर अनाज मण्डी और छह जुलाई को सीकर की कृषि मण्डी में शिविर आयोजित होगा। शिविर में खाद्य लाइसेंस, खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, स्वयं को फोटो तथा संस्थान का बिजली बिल, किरायानामा, पट्टा रजिस्टी कोई एक दस्तावेज, मोबाइल नंबर, इमेल आईडी, जीएसटी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। शिविर स्थल पर आवेदन करने वाले व्यापारियों को उसी दिन लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एफएसओ मदनलाल बाजिया ने बताया कि एफएसएसए एक्ट 2006 के अनुसार यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता बिना लाइसेंस व रजिस्टेशन प्रमाण पत्र के पाए जाने पर पांच लाख का जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान ळें।
खाद्य लाइसेंस व रजिस्टेशन शिविर 21 जून को
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