राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्ति मोबाइल फोन से कर सकेंगे आवेदन

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उदयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्ति घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से खाद्य विभाग की बेबसाइट पर आवेदन कर सकते है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति परिवार खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप में संबंधित श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, एसबीपी, एलके कार्ड का क्रमांक, सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड, सफाई कर्मचारी का साक्ष्य इत्यादि) का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर अपील कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नही हैं। योजना में नवीन आवेदन करने से पूर्व राशनकार्ड में सभी सदस्यो की आधार सीडिंग अनिवार्य हैं। जिले के पात्र लाभार्थियों को आधार सीडिंग के लिये जिला मुख्यालय पर स्थित जिला रसद कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं हैं । वे संबंधित उपखंण्ड कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय से पोर्टल एवं प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की आइडी के माध्यम से आधार सीडिंग करवा सकते हैं ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों को जोडने व प्राथमिक सूची शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला जाकर अपीलीय प्रक्रिया के प्रावधान किये गये है।

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