पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कार्यक्रम निर्धारित, 30 जून को होगा मतदान

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बाड़मेर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में 31 दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने बताया कि बाड़मेर जिले में पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराये जाऐगें। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव का कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए उप चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना शुक्रवार, 14 जून को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि गुरूवार, 20 जून को प्रातः 11 से अपरान्ह 3 बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार, 21 जून को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। नाम वापसी की अन्तिम तिथि शनिवार, 22 जून को अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान रविवार, 30 जून को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक कराया जाएगा तथा मतगणना (जिला परिषद सदस्य के लिए जिला मुख्यालय पर एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर) सोमवार, 01 जुलाई को प्रातः 9 बजे से कराई जाएगी।
सरपंच एवं पंच के उपचुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच एवं पंच के उप चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शुक्रवार, 14 जून को नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। गुरूवार, 20 जून को प्रातः 10 से 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार, 21 जून को प्रातः 10 बजे से की जाएगी तथा शनिवार, 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि रविवार, 30 जून को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाकर मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
उपसरपंच के उपचुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उप सरपंच का उपचुनाव सोमवार, 01 जुलाई को होगा। उप सरपंच के उपचुनाव हेतु चुनाव तिथि 01 जुलाई को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। पूर्वाह्न 10 बजे बैठक प्रारम्भ होगी। नाम निर्देशन पत्र व प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय पूर्वाह्न 11 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वाह्न 11ः30 बजे तक की जाएगी तथा पूर्वाह्न 11ः30 से अपराह्न 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन करने का कार्य किया जाएगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 12 से 1 बजे के मध्य कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य एव सरपंच के उपचुनाव ई.वी.एम. एवं वार्डपंचो के उपचुनाव मतपेटी के माध्यम सें सम्पन्न करवाए जाने है। पंचायत समिति सदस्यो का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है इस हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो से चुनाव लड़ने हेतु नामित अभ्यर्थियो के नामों की सूचना निर्धारित प्रारुप ‘ख’ एव प्रपत्र ‘क’ में प्राप्त किया जाना है जो कि गुरूवार, 20 जून को दोहपर 3 बजे तक प्राप्त होना आवश्यक है।

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