बांग्लादेश कोर्ट ने इस्कॉन प्रतिबंध पर लगाने से किया इनकार

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बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देश में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने आवश्यक कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोनिर उद्दीन ने इस्कॉन की गतिविधियों पर समाचार पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और अदालत से चट्टोग्राम, रंगपुर और दिनाजपुर में प्रतिबंध लगाने और धारा 144 लागू करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन के संबंध में सरकार की कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा। गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने अदालत को सूचित किया कि वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीठ ने सरकार को कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और बांग्लादेश के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर बढ़ती चिंताओं के बीच, देश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की गई है। कानूनी नोटिस में संगठन पर एक “कट्टरपंथी संगठन” होने का आरोप लगाया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और सांप्रदायिक अशांति फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल है। 10 अन्य कानूनी पेशेवरों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अल मामुन रसेल द्वारा प्रस्तुत याचिका में सरकारी कानूनी अधिकारी एडवोकेट सैफुल इस्लाम की कथित हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

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