जैसलमेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए ‘गिव-अप‘ अभियान चला रखा है। 31 जनवरी, 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव-अप अभियान चलाया है। जिला रसद एवं संरखणअधिकारी, जैसलमेर सवाई राम सुथार ने बताया कि अभियान का उद्देष्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है।
जिला रसद एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, सवाई राम सुथार ने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते है। रसद अधिकारी ने चेतावनी दी कि 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विषेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार भाव से वसूली की जाएगी। साथ ही, आवष्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा –
जिला रसद अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आकर योजना से अपना नाम हटवाएं। इससे योजना में सही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सकेगा और खाद्य सुरक्षा के लाभों का सही दिषा में उपयोग होगा।
एलपीजी मैपिंग की अन्तिम तिथि 10 दिसम्बर, 2024 तक –
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को 450 रूपये में एलपीजी गैस देने के लिये उचित मुल्य दुकानों पर की जा रही एलपीजी मैपिंग कराने की अन्तिम तिथि 10 दिसम्बर तथा खाद्य सुरक्षा पात्र सदस्यों की केवाईसी की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित है।