नगरीय निकाय चुनाव 2026 : चुनाव सम्बधी पोस्टर, पेम्पलेट एंव मुद्रण के संबंध में दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें

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जैसलमेर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवायें जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैडबिल आदि के संबध में दिशा निर्देश जारी किये गये है उसकी वे पालना सुनिश्चित करावे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के तहत पेम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर नियंत्रण करने के लिये निम्न प्रावधान किये गये है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नही करवायेगा उसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता न दिया हो, जब तक की उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनकों वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नही दे दी जाती। जारी आदेश के अनुसार मुद्रण कार्य के पूर्व परिशिष्ट क में घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां उसके मुद्रित किए जाने के तीन दिवसों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जावें। प्रकाशित एवं मुद्रित नही करायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रित और प्रकाशक का नाम व पता नही दिया हो। इसी प्रकार मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या व ऐसे कार्यों के लिए कीमत से संबंधित सूचना भिजवानी होगी। वहीं प्रत्येक मुद्रित निर्वाचक पैम्पलेट. पोस्टर, हैण्डबिल, प्ले कार्ड, विज्ञापन आदि के संबंध में निर्धारित परिशिष्टों में मुद्रण के तीन दिवस के भीतर सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग-अलग रूप में जिला मजिस्ट्रेट को भिजवानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लघंन / अतिक्रमण किये जाने पर कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की भी कार्यवाही शामिल है।

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