सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर काना राम ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के तहत शिक्षा विभाग को राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है। जिला कलक्टर के आदेशानुसार प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरवा बस्ती बालोली की मांग, तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर की अभिशंषा पर ग्राम बालोली की 0.13 हैक्टेयर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरवा बस्ती बालोली के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसी प्रकार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरियारा, तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर की अभिशंषा पर ग्राम बरियारा की 0.20 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को भूमि आवंटित
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