जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले के देवगढ़ में एडीजे कैम्प कोर्ट की स्थापना के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि देवगढ़ में एडीजे कैम्प कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा 2 बार 27 जुलाई 2022 और 10 जुलाई 2023 को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि लोगों की सुविधा और क्षेत्र की दूरी को देखते हुए इस संबंध में उच्च न्यायालय से पुनः अनुरोध किया जाएगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरिसिंह रावत के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में न्यायालय को क्रमोन्नत करना, कैम्प कोर्ट खोलना या नया न्यायालय स्थापित करना राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति और प्रस्ताव पर निर्भर करता है। इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देवगढ़, जिला राजसमंद में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान में इस संबंध में पुनः प्रस्ताव उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श या प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा सकेगा।
देवगढ़ में एडीजे कैम्प कोर्ट स्थापना के लिए करेंगे प्रयास – विधि एवं विधिक कार्य मंत्री
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