थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत, 8 महीने बाद जेल से आएगा बाहर

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जयपुर। देवली-उनियारा उपचुनाव-2024 में उपखंड अधिकारी (SDM) को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा। शुक्रवार सुबह राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़कांड के बाद हुई आगजनी के मामले में जमानत दी है। मीणा को थप्पड़ मारने के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि, नरेश मीणा के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की संभावना कम है। दरअसल, 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद समरावता सहित कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ कर घटना हुई थी।

पहले दो बार खारिज हुई थी जमानत
नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में नरेश मीणा की दो जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को पहली और 30 मई को दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन आज जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी।

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