खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को ई-मित्र पर नाम जुड़वाने की अपील

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चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे ई-मित्र पर जाकर अपना नाम जुड़वाएं। जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र हैं, वे राशन कार्ड के साथ अपना नाम शीघ्र जुड़वा लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो उनके राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ हटा दिया जाएगा।

इस योजना के तहत इन पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा :

योजना के तहत अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 2009-10 से 100 दिन काम करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए), कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमान्त कृषक, वरिष्ठ नागरिक, पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, आस्था कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति, एड्स से ग्रसित व्यक्ति और उनका परिवार, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित परिवार, सभी सरकारी हॉस्टल में निवास करने वाले परिवार, एकल महिलाएँ, निर्माण श्रमिक, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोग, शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले परिवार, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेण्डर, घुमंतू जातियाँ, लघु कृषक, डाइन प्रताड़ना से पीड़ित महिलाएँ, निःसंतान वृद्ध दम्पति, सभी पात्र व्यक्तियों से निवेदन है कि वे अपने राशन कार्ड के साथ जल्द से जल्द ई-मित्र पर जाकर अपना नाम जुड़वाएं, ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ निरंतर प्राप्त हो सके। जिनका नाम नहीं जुड़वाया जाएगा, उनका राशन सुरक्षा योजना से हटाया जा सकता है।

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